Saraikela: सरायकेला-खरसावाँ जिला के गम्हरिया प्रखंड के मुड़िया पंचायत स्थित डी०डी० स्टील एंड पॉवर लिमिटेड के प्रदुषण का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले मे माननीय एन० जी० टी० (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल), कोलकाता बेंच ने दिनांक 03.10.2023 को सुनवाई के बाद तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय कमिटी का गठन करते हुए, केंदीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड एवं झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ट वैज्ञानिको देखरेख में चार हफ्तों के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले में याचिकाकर्ता के पैरबिकार अधिवक्ता रविशंकर पाण्डेय ने बताया की नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस मामले को गंभीर बताते हुए तत्काल केंदीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ट वैज्ञानिक एवं उपायुक्त सरायकेला-खरसावाँ वाली तीन सदस्यीय जांच टीम के गठन का निर्देश जारी किया है। यह टीम चार हफ्तों के भीतर डी० डी० स्टील एंड पॉवर लिमिटेड द्वारा पर्यावरण को क्षति पहूँचाने का आकलन करते हुए जुर्माना राशि का भी निर्धारण करेगी।
बेटे की जान तक चली गई पर कोई सुनने वाला नहीं : रामेश्वर हो
स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार डी० डी० स्टील एंड पॉवर लिमिटेड का धुँआ मुड़िया पंचायत के कई ग्रामीणों की जान ले चूका है | कंपनी के धुंए से जान गवां बैठे एक स्थानीय आदिवासी युवक के पिता मुड़िया निवासी रामेश्वर हो ने बताया की कुछ दिन पहले उनके इकलौते बेटे, डी डी स्टील के धुएं की वजह से दमा और टी बी का शिकार हो गए थे, वे लोग झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड एवं उपायुक्त सरायकेला को इसकी शिकायत कर कर के थक चुके है पर डी डी स्टील के मालिक पैसे के बल पर अधिकारियों को प्रभावित कर, अबतक पूरे क्षेत्र में जानलेवा प्रदुषण फैलाने का कार्य कर रहे है|
डी० डी० स्टील का धुंआ सरायकेला क्षेत्र की जैव विविधता को कर रहा नष्ट : रविशंकर पाण्डेय
शिकायतकर्ता के वकील ने वर्तमान स्थिति को विष्फोटक बताते हुए एन जी टी से तत्काल कम्पनी को बंद कर पर्यावरण को हुए नुक्सान का आकलन करने का अनुरोध किया है साथ ही साथ डीडी स्टील को पूरे सराइकेला क्षेत्र के जैव विविधता के लिए एक बड़ा खतरा भी बताया।