School fee Regulation: झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने घोषणा की है कि राज्य में निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी निजी स्कूलों में जल्द ही एक कमिटी गठित की जाएगी, जिसके सदस्यों के नाम और संपर्क नंबर स्कूल परिसर में प्रदर्शित किए जाएंगे ।
इस कमिटी के माध्यम से अभिभावक अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे और जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार भी हस्तक्षेप करेगी। मंत्री ने आश्वासन दिया कि यह नियम जल्द सभी निजी स्कूलों में लागू होगा ।
इसके अलावा, झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के तहत स्कूल फीस निर्धारण समिति का गठन किया जाएगा, जो निजी स्कूलों द्वारा फीस निर्धारण में मनमानी पर रोक लगाएगी।शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों को नियमों का पालन करना होगा और अभिभावकों की शिकायतों का समाधान करना होगा ।इस कदम से झारखंड के निजी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है और अभिभावकों को अपने बच्चों की शिक्षा के लिए सुरक्षित और संरक्षित महसूस होगा ।