Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक होने के आरोप लगाए गए थे। न्यायालय ने माना कि परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी का कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए परीक्षा रद्द करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
क्या था मामला?
बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर 2024 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में शामिल होने वाले कुछ अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और पेपर लीक हुआ है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा आयोजित करने की मांग की थी।
कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने याचिकाकर्ताओं के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी के कोई ठोस सबूत नहीं हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि पटना हाईकोर्ट ने भी इसी मामले में याचिका खारिज की थी। अब बीपीएससी की 70वीं मुख्य परीक्षा 25 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक आयोजित होगी।
पहले क्या था हाईकोर्ट का फैसला?
पटना हाईकोर्ट ने भी 28 मार्च 2025 को इसी मामले में याचिका खारिज की थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित है। कोर्ट ने बीपीएससी को निर्देश दिया था कि परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाए।