दिल्ली: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई। सिसोदिया शाम 6.50 बजे 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। इस दौरान तिहाड़ के बाद आप कार्यकर्ता और पार्टी सांसद और मंत्री आतिशी उन्हें लेने पहुंचीं।
बाहर आने के बाद भावुक हुए सिसोदिया
जेल से बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि निर्दोष लोगों की संविधान बचाएगा। तानाशाही सरकार से संविधान बचाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही केजरीवाल भी बाहर आएंगे। आज मुझे संविधान की ताकत से जमानत मिली। सुप्रीम कोर्ट का दिल से धन्यवाद करता हूं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ईडी-सीबीआई हुई बेनकाब: आप
पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार और ईडी-सीबीआई पर हमला बोला है। आप नेताओं ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी बेनकाब हो गई हैं। 17 महीने से एक ऐसे व्यक्ति को जेल में रखा, जिसने शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा दी। नेताओं ने कहा कि वह पहले दिन से कह रहे थे कि कोर्ट में यह केस एक दिन भी नहीं टिकेगा।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया रिहाई का आदेश
राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की रिहाई का आदेश जारी किया है। जिन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज आबकारी नीति घोटाले से मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने दिन में जमानत दे दी थी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सिसोदिया का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत जमानत बांड और जमानत बांड स्वीकार किए। सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं को लेकर गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने उन्हें नौ मार्च 2023 को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उन्होंने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।