Electricity Theft: झारखंड में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां 1,137 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। हालांकि, नुकसान की सटीक राशि का पता नहीं चल पाया है, लेकिन बिजली चोरी के मामलों में जुर्माना और सजा का प्रावधान है।
बिजली चोरी करने पर जुर्माना और सजा का निर्धारण Electricity Act 2003 के तहत किया जाता है, जिसमें धारा 135 और धारा 138 के तहत कार्रवाई की जाती है। बिजली चोरी में पकड़े जाने पर जुर्माने के साथ 3 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है।
बिजली चोरी की रोकथाम
बिजली विभाग द्वारा बिजली चोरी की रोकथाम के लिए नियमित छापेमारी की जाती है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। बिजली चोरी की शिकायत करने के लिए बिजली विभाग द्वारा टोल फ्री नंबर और ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराए गए हैं।
बिजली चोरी के नुकसान
बिजली चोरी से बिजली विभाग को हर साल हजारों करोड़ का नुकसान होता है, जिसका बोझ आम जनता पर पड़ता है। इसलिए बिजली चोरी को रोकना न केवल सरकार की बल्कि आम जनता का भी कर्तव्य है।
बिजली चोरी पर कार्रवाई
बिजली चोरी में पकड़े जाने पर जुर्माना और सजा का निर्धारण कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि बिजली चोरी का तरीका, चोरी की गई बिजली की मात्रा और चोरी के दिनों की संख्या। जुर्माने की राशि राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।