Chhavi Ranjan Money Laundering Case: सेना की जमीन घोटाला मामले में ईडी ने 21 फरवरी को प्रदीप बागची के खिलाफ मुकदमा किया था। जांच के दौरान ईडी ने प्रदीप बागची के साथ अन्य आरोपियों के ठिकानों पर 13 अप्रैल को छापेमारी की थी। उसी दिन देर रात प्रदीप बागची समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। जबकि छवि रंजन को पांच मई और अमित अग्रवाल व दिलीप घोष को आठ जून को गिरफ्तार किया गया था। तब से सभी जेल में है।
ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने सोमवार को चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए एक जुलाई को पुलिस पेपर सौंपने का निर्देश ईडी को दिया। ईडी ने जांच पूरी करते हुए 12 जून को 10 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में छवि रंजन, अमित अग्रवाल, दिलीप घोष, प्रदीप बागची, अफसर अली, सद्दाम हुसैन, इम्तियाज अहमद, तलहा खान, फैयाज खान व भानु प्रताप प्रसाद के खिलाफ मुकदमा चलेगा। सेना की 4.55 एकड़ जमीन खरीदने वाली कंपनी जगतबंधु टी एस्टेट, अमित अग्रवाल के परिवार की कंपनी राजेश ऑटो मर्चेंडाइज भी चार्जशीटेड है।
मनी लाउंड्रिंग के आरोपी छवि रंजन समेत 10 आरोपियों को सोमवार को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि एक जुलाई तक बढ़ा दी है। अगली पेशी एक जुलाई को होगी।
छवि रंजन की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। ईडी को 12 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। छवि ने जमीन घोटाले में अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आग्रह उन्होंने किया है।
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