Ranchi: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के करीबी और उनके प्रेस सलाहकार रहे सुनील तिवारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न के केस में ट्रायल कोर्ट द्वारा चार्जफ्रेम किए जाने के आदेश को हाईकोर्ट ने विस्तार दिया है. सुनील तिवारी की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई. उनकी ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को 3 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. उस दिन इस मामले में अंतिम बहस होगी. बता दें कि खूंटी की एक युवती ने सुनील तिवारी पर दुष्कर्म करने और जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए गाली देने का आरोप लगाया है. युवती ने 16 अगस्त 2021को रांची के अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है. प्राथमिकी में पूरे घटनाक्रम का क्रमवार जिक्र किया गया है.
Bistupur Gun Attack: खाऊ गली में परिवार संग खाना खा रहे युवक पर हमला‚ गोली लगने से गंभीर
Bistupur Gun Attack: जमशेदपुर के बिस्टुपुर थाना क्षेत्र स्थित व्यस्त बीच बाजार में मंगलवार रात एक चौंकाने वाली घटना सामने...