Ranchi: मनरेगा घोटाले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है.उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है. प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और पूजा सिंघल के वकीलों ने इस संबंध में अपनी अपनी डाली ले रखी. 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी थी.
विस्तार से जानिए इस मामले को
झारखंड सरकार की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लंदन के मामले में गिरफ्तार किया था.खूंटी जिले में मनरेगा घोटाला से संबंधित उनके ऊपर आरोप थे.इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय ने पूजा सिंघल की गिरफ्तारी से पहले राजभवन के समीप स्थित उनके आवास और उनके सीए सुमन कुमार सिंह के आवास पर छापेमारी की थी यह छापेमारी 6 मई 2022 को हुई थी. इस छापेमारी में सुमन कुमार सिंह के आवास से 19 करोड़ से अधिक के नोट मिले थे. 11 मई, 2022 को पूजा सिंगल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था. तब से लगातार वे जेल में है. पूजा सिंघल की ओर से रांची के पीएमएलए कोर्ट में भी जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी. वह खारिज हो गई थी. उसके बाद हाई कोर्ट से भी जमानत याचिका खारिज कर दी गई. सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली है. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका के खारिज होने से इस बार भी उनकी दीपावली जेल में ही बीतेगी.
*देश दुनिया एवं झारखंड राज्य से जुड़ी खबरों के लिए डाउनलोड करें THE SOCIAL BHARAT APP*
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mutebreak.socialbharat&pli=1*
*सोशल भारत के चैनल से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें और अपने शहर और देश से जुड़ी खबरों से जुड़े रहे।*
👇👇👇
https://whatsapp.com/channel/0029VaAAjoxFCCoOo2kLBY41