Ranchi: टेंडर घोटाला के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लाउंड्रिंग के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को मंगलवार को बड़ा झटका लगा है. उनकी डिस्चार्ज पिटीशन पर रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ़ मनी लाउंड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है. सोमवार को ED और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इससे पहले कोर्ट इस केस के अन्य आरोपियों जहांगीर आलम और संजीव लाल की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर चुकी है.
Jharkhand : झामुमो विधायक के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराईं, कई वाहन क्षतिग्रस्त
गढ़वा: झारखंड के गढ़वा जिले के भावनाथपुर के झामुमो से नवनिर्वाचित विधायक अनंत प्रताप देव के काफिले में शामिल गाड़ियां...