Mishri Lal Yadav: बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव को अदालत से राहत नहीं मिली है। एडीजे 3 सुमन कुमार दिवाकर के अदालत ने MP MLA कोर्ट से मिली सजा को बरकरार रखा है। मिश्री लाल यादव को तीन महीने की सजा और 500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

मिश्री लाल यादव के अपील को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि उन्हें आज से तीन महीने की सजा की शुरूआत होगी। MP/MLA स्पेशल कोर्ट के पीपी रेनू झा ने कहा कि मिश्री लाल यादव के पास हाई कोर्ट जाने का रास्ता खुला है।
मिश्री लाल यादव ने अदालत के फैसले का सम्मान करते हुए कहा कि कोर्ट का फैसला मंजूर है। उन्हें भावदी 323 में सजा मिली है, जबकि भावदी 506 में भी आंशिक दोषी पाए गए हैं। इस मामले में सजा अवधि और निर्णय पर 27 मई को सुनवाई होगी।