Kanhaiya Singh Bail: अमित राय मर्डर केस में आरोपी कन्हैया सिंह को पहले बबल (जमानत) दे दिया गया था। इसके बाद उनकी ओर से कोर्ट में जमानत कैंसिल करने की मांग की गई, ताकि वे बिना के रिहा हो सकें। हालांकि, इस मामले में हाईकोर्ट ने कन्हैया सिंह की जमानत कैंसिल करने की सिफारिश को खारिज कर दिया है।
वकील प्राण प्रणय की ओर से इस याचिका के पक्ष में पूरी मेहनत की गई और विस्तृत दलीलें पेश की गईं। हालांकि, हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए साफ किया कि हत्या जैसे गंभीर अपराध में जमानत कैंसिल कर रिहाई की अनुमति नहीं दी जा सकती।
कोर्ट ने यह भी कहा कि कन्हैया सिंह को अब भी केवल जमानत के प्रावधानों के तहत ही रिहाई मिलेगी और उन पर निगरानी बनी रहेगी। अदालत ने दो टूक कहा कि ऐसे मामलों में कानून की सख्ती और प्रक्रिया का पालन जरूरी है, ताकि न्याय व्यवस्था की गंभीरता बनी रहे और जांच में कोई बाधा न आए।