Jamshedpur: विधायक सरयू राय ने मंत्री बन्ना गुप्ता के कथित तौर पर प्रतिबंधित हथियार रखने के मामले में जमशेदपुर की उपायुक्त विजया जाधव को घेरा है. सरयू राय ने इसको लेकर उपायुक्त को कार्रवाई करने को लेकर एक सूचना के साथ ही मांग भी की है. इसमें कहा गया है कि धारा-51 के अनुसार किसी अभ्यारण्य के 10 किलोमीटर की परिधि में कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के हथियार के लिए लाइसेंस लेना चाहता है तो उसकी अनुशंसा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक से प्राप्त करना जरूरी है. अधिनियम का यह प्रावधान लाइसेंस लेने वाला और जारी करने वाला दोनों पर लागू होता है. श्री राय ने कहा है कि जमशेदपुर शहर दलमा अभ्यारण्य से 10 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत है. इस संदर्भ में समीक्षा होनी चाहिये कि दलमा अभ्यारण्य की अधिसूचना निर्गत होने के उपरांत जितने भी व्यक्तियों को हथियार खरीदने के लिए लाइसेंस निर्गत हुए हैं, उन्होंने मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक से इस हेतु अनुमति प्राप्त किया है अथवा नहीं? श्री राय ने यह भी कहा है कि झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, जो जमशेदपुर के कदमा क्षेत्र के निवासी हैं, ने हाल ही में एक प्रतिबंधित पिस्तौल जी-ग्लॉक खरीदा है.
उन्होंने बताया है कि इस मामले में कोई भी नागरिक चाहे तो न्यायालय जा सकता है. उन्होंने उपायुक्त को कहा है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में पूर्वी सिंहभूम जिला के सक्षम अधिकारी ने दलमा अभ्यारण्य की अधिसूचना जारी होने के बाद मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की अनुमति लिये बिना अथवा उन्हें सूचित किये बिना जिस किसी को भी हथियार का लाइसेंस निर्गत किया है, चाहे वह मंत्री है या सामान्यजन, उसके लाइसेंस की समीक्षा करेंगी और इस संबंध में विधिसम्मत कार्रवाई करेंगी.