Ranchi: रांची में ऑटो चालकों के लिए नियम बनाने और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान रांची के ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली अदालत के समक्ष उपस्थित हुए. अदालत ने उन्हें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि शहर के अवैध ऑटो और ई-रिक्शा का परिचालन न हो. साथ ही अदालत ने ट्रैफिक एसपी को मौखिक रूप से कहा कि यातायात व्यवस्था संभालने में लगे जवान भी इंसान हैं, इसलिए उन्हें ट्रैफिक पोस्ट पर समुचित व्यवस्था दें. धूप और बरसात में ट्रैफिक कर्मी यातायात व्यवस्था संभालते हैं, लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं रहती. ट्रैफिक एसपी ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए किये जा रहे कार्यों की जानकारी भी कोर्ट को दी. इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि शहर में यातायात व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है. इसे सुधारने की जरुरत है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई.
Jharkhand JMM: झामुमो का दावा: जीत रहे 59 सीट, जारी की सूची
Ranchi: झारखंड मुक्ति मोरचा ने 59 सीटों पर जीत का दावा किया. गुरुवार को पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य...