रांची: झारखंड हाईकोर्ट में विधानसभा के अध्यक्ष सह नाला विधायक रवींद्रनाथ महतो के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई. यह याचिका संतोष हेंब्रम ने दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई. इस मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने आदेश सुरक्षित रख लिया है. सुनवाई के दौरान प्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता मुकेश दुबे ने पैरवी की. जबकि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अधिवक्ता अरविंद लाल और अनिल कुमार ने बहस की. प्रार्थी पक्ष की ओर से इस मामले में 3 लोगों की गवाही दर्ज कराई गई.
वहीं, दूसरे पक्ष की ओर से प्रतिवादी रवींद्रनाथ महतो सहित कुल 12 गवाहों की गवाही हुई.विदित हो कि प्रार्थी ने चुनाव याचिका में बताया है कि रवींद्रनाथ महतो ने विधानसभा चुनाव के दौरान एक पेंपलेट छपवाया था, जिसमें उनके खिलाफ चुनाव में दुष्प्रचार किया गया. इससे प्रार्थी का जनाधार खत्म हुआ है. इसी कारण रवींद्रनाथ महतो का निर्वाचन रद्द किया जाए.