निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता से संबंधित नियमों का भी ऐलान कर दिया है। आयोग ने साफ कर दिया है कि इस बार चुनाव में कैश लेनदेन, शराब सहित अन्य चीजों पर कड़ी नजर रहेगी। चुनाव प्रचार में उम्मीदवार अधिकतम 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं.
यही नहीं बैंकों से भी लेनदेन पर आयोग की नजर रहेगी। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी की गई आदर्श आचार संहिता के अनुसार, चुनावी प्रक्रिया के दौरान कोई प्रत्याशी या उसका प्रतिनिधि या राज्य का कोई भी निवासी बैंकों से एकमुश्त 10 लाख रुपये से अधिक की निकासी करता है, तो आयकर विभाग की ओर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।
प्रत्याशियों को चुनाव के लिए खोलना होगा नया बैंक खाता आयोग के निर्देश के मुताबिक पारदर्शिता और चुनाव खर्च की निगरानी में आसानी के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को एक अलग बैंक खाता खोलना होगा और केवल उसी खाते से अपना चुनाव खर्च उठाना होगा। आयकर विभाग के जांच निदेशालय को राज्य के हवाई अड्डों पर हवाई खुफिया यूनिट्स को सक्रिय करने और झारखंड में बड़ी मात्रा में धन की आवाजाही की जांच के लिए खुफिया जानकारी एकत्र करने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान 24 घंटे टोल फ्री नंबरों के साथ नियंत्रण कक्ष और शिकायत निगरानी केंद्र संचालित रहेंगे।
1 लाख से अधिक की संदिग्ध निकासी पर सख्त कार्रवाई
इसके साथ ही, निर्वाचन आयाग ने जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ) को चुनावी प्रक्रिया के दौरान झारखंड के बैंकों से 1 लाख रुपये से अधिक की असामान्य और संदिग्ध नकदी निकासी या जमा के बारे में जानकारी प्राप्त करने और उचित सत्यापन के बाद आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस दौरान यदि 10 लाख रुपये से अधिक की रकम की निकासी होती है, तो डीईओ ऐसी जानकारी को आवश्यक कार्रवाई के लिए आयकर विभाग को भेजेंगे।