Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले के उपायुक्त सशरीर उपस्थित हुए. दरअसल पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले में 10 ग्राम सेविकाओ की नियुक्ति को 24 वर्ष बाद अचानक रद्द कर दिया गया था. जिसके बाद सभी ग्राम सेविकाओ ने नियुक्ति रद्द करने के खिलाफ और बकाया वेतन एवं रिटायरमेंट बेनिफिट की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2023 में इनकी याचिका स्वीकार करते हुए लंबित वेतन का भुगतान करने और रिटायरमेंट बेनिफिट देने का निर्देश तीनों जिलो के डीसी को दिया था लेकिन अब तक इस आदेश का अनुपालन नहीं हुआ.
जिसपर नाराजगी जताते हुए अदालत ने उक्त जिलों के डीसी को उपस्थित होने का निर्देश दिया था. शुक्रवार को तीनों जिलो के डीसी अदालत में उपस्थित हुए उन्होंने कोर्ट को यह जानकारी दी कि दो सप्ताह में अदालत के आदेश का अनुपालन कर किया जाएगा. प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता मनोज चौबे ने बहस की. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डा एस एन पाठक की कोर्ट में हुई.