Ranchi: झारखंड में होमगार्ड यानी गृहरक्षकों के पक्ष हाईकोर्ट ने बाद राहत देने वाला आदेश दिया है इनके संबंध में पूर्व में दिए गए आदेश का तमिला नहीं होने पर कोर्ट ने सरकार को कड़ा संदेश दिया है. हाई कोर्ट ने कहा है कि गृह सचिव और होमगार्ड डीजी को अगली तारीख में सशरीर हाजिर होना होगा अगर वे कोर्ट का आदेश नहीं मानते हैं तो.
अब जानिए किस मामले को लेकर हाईकोर्ट हुआ सख्त
हाई कोर्ट ने पिछले दिनों यह आदेश दिया था कि झारखंड में होमगार्ड को समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए. हाई कोर्ट की एकल पीठ के जज जस्टिस एसएन पाठक की अदालत ने होमगार्ड के मामले में अवमानना मामले की सुनवाई की.
हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में हेमंत सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है. इससे हाई कोर्ट नाराज दिखा. कोर्ट ने कहा है कि अगले 8 सप्ताह के अंदर पुलिसकर्मियों के समान न्यूनतम वेतन और अन्य भत्ते के अनुरूप होमगार्ड को भी वेतन और अन्य भत्ता दिया जाए. अगर यह आदेश नहीं पूरा किया गया तो 9 फरवरी, 2024 को गृह सचिव और होमगार्ड डीजी को अच्छा शरीर कोर्ट में हाजिर होना होगा और उनके खिलाफ अब मानना का मुकदमा भी चलेगा. इसलिए ऐसा लग रहा है कि अब इस मामले में सरकार आगे त्वरित कार्रवाई करेगी होमगार्ड जवानों के लिए यह एक खुशखबरी है.
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