Jharkhand: झारखंड हाईकोर्ट में आज वर्ष 2014 में चुनाव के आचार संहिता उल्लंघन मामले में सुनवाई हुई. जस्टिस एसके द्विवेदी ने इस मामले मे सुनवाई हुई. कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन पर इस मामले में किसी भी तरह की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है.
वहीं अदालत ने राज्य सरकार को इसी मामले में प्रति शपथपत्र दाखिल करने को कहा है. जबकि प्रार्थी की ओर से आचार संहित उल्लंघन करने को लेकर दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है. अब इस मामले में 21 नवंबर को अगली सुनवाई की जाएगी.
2014 में चुनाव प्रचार के दौरान दर्ज किया गया था मामला
बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन की ओऱ से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की गई है. उनके द्वारा बताया गया था कि साल 2014 में वे अपने पार्टी के समर्थन मे चुनाव प्रचार करने गए थे. उस दौरान उनपर आचार संहिता का मामला दर्ज किया गया था. जिस पर पूर्वी सिंहभूम की निचली अदालत में चल रही है. उसे मुख्यमंत्री ने निचली अदालत में चल रही कार्रवाई औऱ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है.
पश्चिमी सिंहभूम में दर्ज है मामला
मुख्यमंत्री ने जिस मामले को निरस्त करने की मांग की है व पश्चिमी सिंहभूम के आदित्यपुर थाना में दर्ज है. दर्ज प्राथमिकी में हेमंत सोरेन को आईपीसी की धारा 188, 506 और 125 आरपी एक्ट (रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट) की धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया है.
जमशेदपुर के बेस्ट दुर्गा पूजा पंडाल को वोट करने के लिए डाउनलोड करें THE SOCIAL BHARAT APP*
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mutebreak.socialbharat&pli=1
*सोशल भारत के चैनल से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें और अपने शहर और देश से जुड़ी खबरों से जुड़े रहे।*
👇👇👇
https://whatsapp.com/channel/0029VaAAjoxFCCoOo2kLBY41