Seraikela News: सरायकेला-खरसावां जिले में दुर्गा पूजा और प्रतिमा विसर्जन को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है. जिला प्रशासन ने 14 से 21 अक्टूबर 2026 तक अलग-अलग सड़कों और इलाकों में NO ENTRY का आदेश जारी किया है. कुछ जगहों पर पूरे 24 घंटे मालवाहक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी. वहीं, कई मार्गों पर समय के हिसाब से प्रतिबंध लागू होगा.
आदित्यपुर टॉल मोड़ से खरकई पुल तक 24 घंटे रोक
14 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2026 को प्रतिमा विसर्जन पूरा होने तक आदित्यपुर टॉल मोड़ से खरकई पुल तक सभी छोटे-बड़े मालवाहक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा. यह प्रतिबंध 24 घंटे लागू रहेगा. हालांकि, आपातकालीन सेवा वाले वाहनों को छूट दी गई है.
14 से 19 अक्टूबर तक सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक
इस अवधि में निम्नलिखित मार्गों पर दोनों तरफ से छोटे-बड़े मालवाहक वाहन और बसों का परिचालन चालू रहेगा:
सरायकेला-चाईबासा मार्ग पर बीजेपी कार्यालय के पास.
सरायकेला-राजनगर मार्ग पर बाईपास रोड.
सरायकेला-खरसावां मार्ग पर बिरसाचौक के आगे.
दोपहर 12 बजे से सुबह 6 बजे तक इन जगहों पर रोक
14 से 19 अक्टूबर तक रोजाना दोपहर 12 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक कई इलाकों में मालवाहक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी.
इनमें शामिल हैं:
कांड्रा थाना क्षेत्र का गिद्दीबेड़ा टॉल प्लाजा.
संपूर्ण शहरी क्षेत्र.
चांडिल बाजार से नीमडीह थाना तक.
सरायकेला-चाईबासा मार्ग पर बीजेपी कार्यालय के पास.
इन क्षेत्रों में बस, पानी के टैंकर, पेट्रोल-डीजल टैंकर, LPG गैस ढोने वाले वाहन और आपातकालीन सेवा से जुड़े वाहनों को छूट रहेगी. इनके अलावा छोटे-बड़े मालवाहक वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा.
20 और 21 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से विसर्जन तक रोक
20 और 21 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से प्रतिमा विसर्जन पूरा होने तक इन इलाकों में मालवाहक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा:
सरायकेला-राजनगर मार्ग पर बाईपास रोड.
सरायकेला-खरसावां मार्ग पर बिरसाचौक के आगे.
कांड्रा थाना क्षेत्र का गिद्दीबेड़ा टॉल प्लाजा.
संपूर्ण शहरी क्षेत्र.
इन जगहों पर बस, पानी के टैंकर, पेट्रोल-डीजल टैंकर, LPG गैस ढोने वाले वाहन और आपातकालीन सेवा के वाहनों को छोड़कर अन्य सभी मालवाहक वाहनों पर रोक रहेगी.
चांडिल बाजार से नीमडीह तक रात में भारी वाहनों पर रोक
20 और 21 अक्टूबर को चांडिल बाजार से नीमडीह थाना तक दोपहर 2 बजे से रात 2 बजे तक भारी वाहनों का परिचालन बंद रहेगा.
बस, पानी के टैंकर, पेट्रोल-डीजल टैंकर, LPG गैस ढोने वाले वाहन और आपातकालीन सेवा के वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है.
वाहन चालकों के लिए प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने दुर्गा पूजा के दौरान वाहन चलाते समय सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है.
दोपहिया वाहन पर चालक और पीछे बैठने वाले, दोनों को हेलमेट पहनना होगा.
बाइक पर खतरनाक स्टंट न करें.
तेज रफ्तार से वाहन न चलाएं और प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल न करें.
चारपहिया वाहनों में काले शीशे का इस्तेमाल न करें.
वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करें.


