Teacher Pension/रांची: झारखंड राज्य के मान्यता प्राप्त निजी डिग्री कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 19 अप्रैल 2007 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को तीन महीने के भीतर वेतन, पेंशन और अन्य सेवा लाभ प्रदान किए जाएं।
यह निर्णय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की डबल बेंच द्वारा सुनाया गया। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वर्षों से लंबित इस मुद्दे का समाधान अब टाला नहीं जा सकता और सरकार को इस पर त्वरित कार्रवाई करनी होगी।
हाईकोर्ट के इस फैसले से सैकड़ों शिक्षकों और उनके परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो वर्षों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। शिक्षकों ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे न्याय की जीत बताया है।अब सरकार पर यह जिम्मेदारी है कि वह इस निर्देश का पालन करते हुए समयसीमा के भीतर सारी प्रक्रियाएं पूरी करे ताकि योग्य शिक्षकों को उनका हक मिल सके।