Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट से वरीय आईपीएस अधिकारी प्रिया दुबे के पति और धनबाद के तत्कालीन आरपीएफ सीनियर कमांडेंट संतोष कुमार दुबे को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने विभागीय कार्यवाही पर रोक के आदेश के बाद भी उन्हें प्रीमेच्योर रिटायरमेंट देने के आदेश को रद्द कर दिया है. साथ ही अदालत ने रेलवे बोर्ड को संतोष कुमार दुबे को अविलंब जॉइनिंग करवाने का निर्देश दिया है. संतोष दुबे फिलहाल आरपीएफ के डीआईजी के पद पर लखनऊ में पदस्थापित हैं.
दरअसल, संतोष कुमार दुबे के खिलाफ CBI ने 1.48 करोड रुपये की आय से अधिक संपत्ति का मामला दानापुर में 10 जुलाई 2013 को दर्ज किया था. CBI की कार्यवाही के बाद आरपीएफ नई दिल्ली ने संतोष कुमार दुबे के खिलाफ विभागीय कार्यवाही का आदेश दिया था. संतोष दुबे पर चक्रधरपुर, धनबाद और रांची डिवीजन में पदस्थापन के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. CBI के मुताबिक, संतोष कुमार दुबे ने वर्ष 1998 से लेकर वर्ष 2013 के दौरान झारखंड के अलग-अलग जिलों में पोस्टिंग के दौरान यह धन अर्जित किया है.