Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी. आज पहली सुनवाई में कोर्ट ने जो त्रुटि है उसे दूर करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट में सीएम हेमंत की याचिका पर चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सुनवाई हुई.
बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दायर याचिका में ईडी के समन व उसके अधिकार को चुनौती दी गयी है, बता दे कि जमीन घोटाले को लेकर ईडी के पांचवें समन के बाद भी निर्धारित तिथि 4 अक्टूबर से पहले मुख्यमंत्री को 23 सितंबर को पेशी के लिए ईडी ने बुलाया था. उससे पहले 9 सितंबर को बुलाया गया था. 9 सितंबर से पहले 24 अगस्त को पेशी के लिए ईडी ने उन्हें बुलाया था. ईडी ने पहली बार मुख्यमंत्री को 14 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था. मुख्यमंत्री इनमें से किसी भी तारीख पर ईडी के सामने पेश नहीं हुए. वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहां उन्हें हाई कोर्ट में जाने की बात कह कर उनकी याचिका खारिज कर दी गई. जिसके बाद उन्होंने ईडी के समन के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की. जिस पर आज सुनवाई होगी.
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