Non-bailable Warrant: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 6 अगस्त 2025 को चाईबासा की निचली अदालत में पेश होना होगा। उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट पर झारखंड हाईकोर्ट ने 6 अगस्त तक अस्थायी रोक लगाई है। अधिवक्ता दीपांकर के अनुसार, राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 26 जून की बजाय 6 अगस्त की तारीख दी है।
यह मामला मार्च 2018 में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान भाजपा नेताओं पर दिए गए विवादित बयान से जुड़ा है। भाजपा नेता प्रताप कुमार की शिकायत पर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस चाईबासा कोर्ट में दर्ज हुआ था, जो बाद में रांची होते हुए फिर चाईबासा ट्रांसफर कर दिया गया।
राहुल गांधी की यह पेशी कानूनी और राजनीतिक दोनों दृष्टिकोण से काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस मामले के अलावा प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को लेकर दिए गए बयानों पर भी कोर्ट में अन्य मामले विचाराधीन हैं।