निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में गिरफ्तार हरीश यादव से ईडी 4 दिन अपने कब्जे में लेकर पूछताछ करेगी। ईडी ने गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में पूछताछ के लिए हरीश को पांच पांच दिन की रिमांड पर लेने का आवेदन दिया। सुनवाई के बाद अदालत ने चार दिन की रिमांड की अनुमति दी। बता दें कि हरीश को बुधवार को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। बताया जाता है कि हरीश इस मामले में गिरफ्तार तीन हवाला कारोबारियों का काफी करीबी रहा है।
ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम पर अब एसीबी में आय से अधिक संपत्ति व प्रिवेंशन ऑफ करप्शन (पीसी) एक्ट के तहत केस दर्ज होगा। वीरेंद्र के पैतृक विभाग (जल संसाधन विभाग) ने ईडी द्वारा सरकार को भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर यह आदेश दिया है। इस पर मुख्यमंत्री ने भी सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद जल संसाधन विभाग ने वीरेंद्र पर केस दर्ज करने संबंधी पत्र मंत्रिमंडल, निगरानी व सचिवालय विभाग को भेज दिया है। ईडी ने मनी लाउंड्रिंग केस में वीरेंद्र को गिरफ्तार करने के बाद जांच में आए तथ्यों से राज्य सरकार को अवगत कराया था। विधि विभाग भी एफआईआर पर सहमति दे चुका है।
जल संसाधन विभाग ने मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद वीरेंद्र पर एफआईआर का निर्देश दे दिया है। यह कार्रवाई ईडी द्वारा पीएमएलए 66 के तहत दी सूचना के आधार पर हुई है। ईडी ने इन्हीं प्रावधानों के तहत पूजा सिंघल पर भी आय से अधिक संपत्ति व पीसी एक्ट के प्रावधानों के तहत मुकदमा का निर्देश दिया था, पर इसमें अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
ईडी की कार्रवाई के बाद एसीबी ने वीरेंद्र पर आय से अधिक संपत्ति व
पीसी एक्ट के तहत केस करने की अनुमति मांगी थी। 15 नवंबर 2019 को सुरेश प्रसाद नाम के इंजीनियर घूसखोरी के केस में धरे गए थे। तब सुरेश के किराए के मकान से 2.67 करोड़ कैश मिले थे। सुरेश ने बताया था कि ये पैसे वीरेंद्र के हैं, लेकिन तब एसीबी वीरेंद्र को आरोपी नहीं बना पायी थी। ईडी की कार्रवाई के बाद एसीबी ने इसी केस में वीरेंद्र को आय से अधिक संपत्ति का आरोपी बनाने का फैसला लिया था पर एसीबी कोर्ट ने केस के ट्रायल फेज में होने के कारण इसे मेंटेनेबल नहीं माना था। कोर्ट ने एसीबी को निर्देश दिया था कि वह चाहें तो अलग से एफआईआर करा सकती है
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