Money laundering case: कंपनियों के खातों को गैर निष्पादित संपत्ति (एनपीए) घोषित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कोलकाता निवासी सीए संजय कुमार अग्रवाल (55) के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोप तय कर दिया गया है। ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने आरोपी संजय अग्रवाल पर आरोप तय किया।
संजय अग्रवाल पर कारोबारी अमित सरावगी की कंपनी को दिवालिया
दिखाने के लिए 20 लाख रुपये एकमुश्त घूस मांगने का आरोप है। घूस की राशि एक साथ नहीं देने पर प्रति माह दो लाख रुपये की मांग की गई थी। अमित सरावगी की दो कंपनियों ने बैंक से 78 करोड़ रुपये ऋण उठाया था। आरोपी ने दोनों कंपनियों के खातों को एनपीए घोषित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी मामले में सीबीआई की धनबाद शाखा ने साल 2020 में संजय अग्रवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इसी प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने मुकदमा दर्ज किया है।
आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के दौरान संजय अग्रवाल ने खुद को निर्दोष बताया। कहा कि आगे वे मुकदमे का सामना करेंगे। इसके बाद अदालत ने आरोप तय किया। साथ ही मामले में ईडी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके लिए अदालत ने 24 अगस्त की तारीख निर्धारित की है। ईडी ने मनी लाउंड्रिंग के आरोप में 20 दिसंबर 2021 को उसके खिलाफ मुकदमा किया था।
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