Jharkhand News: झारखंड के जिलों को मिलेंगे स्वास्थ्य योजनाओं के लिए करोड़ों रुपये, रांची के हिस्से में 25 करोड़

Jharkhand News: झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने 258.81 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए यह राशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत दी गई है. इस आवंटन में रांची को सबसे ज्यादा 25 करोड़ रुपये मिले हैं. वहीं,

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Jharkhand News: झारखंड के जिलों को मिलेंगे स्वास्थ्य योजनाओं के लिए करोड़ों रुपये, रांची के हिस्से में 25 करोड़

Jharkhand News: झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने 258.81 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए यह राशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत दी गई है. इस आवंटन में रांची को सबसे ज्यादा 25 करोड़ रुपये मिले हैं. वहीं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और गुमला के लिए 17.50-17.50 करोड़ रुपये तय किए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने राशि जारी करने का आदेश दिया है.

केंद्र से 155.29 करोड़, राज्य से 103.52 करोड़
कुल आवंटित राशि में केंद्र सरकार का हिस्सा 155.29 करोड़ रुपये है. राज्य सरकार 103.52 करोड़ रुपये देगी. केंद्र और राज्य के बीच फंड का बंटवारा 60 और 40 के अनुपात में किया गया है. इस पैसे से गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं को मजबूत किया जाएगा. राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों और शहरी स्वास्थ्य मिशन की योजनाओं पर भी राशि खर्च होगी.

इन जिलों को 10 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा
आवंटन में कई जिलों को 10 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिली है.
दुमका को 16 करोड़ रुपये
खूंटी और सिमडेगा को 12.50-12.50 करोड़ रुपये
साहिबगंज को 11.25 करोड़ रुपये
सरायकेला-खरसावां को 10.75 करोड़ रुपये
धनबाद को करीब 10.70 करोड़ रुपये
जामताड़ा, लातेहार, लोहरदगा और पाकुड़ को 10-10 करोड़ रुपये

आठ जिलों को 6 करोड़, दो को 4 करोड़
हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, पलामू, गढ़वा, चतरा, गोड्डा और कोडरमा के लिए 6-6 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. देवघर और गिरिडीह को 4-4 करोड़ रुपये मिलेंगे. इसके अलावा राज्य मुख्यालय को दोनों आदेशों के तहत करीब 12.12 करोड़ रुपये दिए गए हैं.

खर्च का हिसाब देना होगा जरूरी
राशि का लेन-देन SNA SPARSH और PFMS प्रणाली के जरिए किया जाएगा. जिलों में संबंधित सिविल सर्जन और स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक प्रमुख को नियमों के अनुसार खर्च की जिम्मेदारी सौंपी गई है. पहले जारी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा करना भी अनिवार्य होगा.

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