Chinese Manja Ban: धनबाद समेत पूरे झारखंड में मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगबाजी के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। आम नागरिकों और पक्षियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चाइनीज मांझा समेत सभी खतरनाक सिंथेटिक, नायलॉन और धातु से बने मांझों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री, आयात और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
प्रशासन के अनुसार चाइनीज मांझा और कांच या धातु से लेपित मांझे बेहद खतरनाक होते हैं। इनसे पतंग उड़ाने के दौरान पक्षियों की गर्दन कटने की घटनाएं सामने आती रही हैं, वहीं कई मामलों में लोगों के हाथ, पैर और गले में गंभीर चोटें भी लग चुकी हैं। यह मांझा कई बार बिजली की तारों में फंसकर विद्युत आपूर्ति को बाधित करता है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित होता है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर जेल के साथ-साथ आर्थिक दंड का भी प्रावधान है। सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को बाजारों में सतत निगरानी रखने और प्रतिबंधित मांझे की बिक्री पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने का आदेश दिया है, ताकि मकर संक्रांति के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। इसके लिए पुलिस और प्रशासनिक टीमें बाजारों और संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण कर रही हैं।
प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि मकर संक्रांति पर केवल सुरक्षित सूती मांझे का ही इस्तेमाल करें। साथ ही बच्चों को खुले और सुरक्षित स्थानों पर पतंग उड़ाने के लिए प्रेरित करें, ताकि यह पर्व पूरी तरह सुरक्षित और आनंदमय ढंग से मनाया जा सके।


