Jharkhand: टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में गिरफ्तार पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप उर्फ अमरजीत सिंह उर्फ कुलदीप उर्फ साहेब उर्फ मारंग बुरू (40) की पुलिस रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। उसे मंगलवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत में पेश किया गया। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में लेते हुए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया गया।
पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त हो गई। आगे पूछताछ की जरूरत पड़ने पर फिर से दिनेश गोप को एनआईए पुलिस रिमांड पर ले सकती है। पुलिस रिमांड के दौरान उसकी निशानदेही पर कईयों स्थानों से भारी संख्या में हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। बता दें कि एनआईए ने दिनेश गोप को 21 मई को नई दिल्ली स्टेशन से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद एनआईए टीम ने उसे दो दिन के ट्रांजिट रिमांड पर लेकर 21 मई की शाम रांची पहुंची थी। 22 मई को अदालत में पेश किया गया। उसकी गिरफ्तारी बेड़ो थाना कांड संख्या 67/2016 मामले में की गई है। जिसे बाद में एनआईए ने 2018 में टेक ओवर करते हुए एनआईए केस संख्या 02/2018 मामला दर्ज किया है।
एनआईए ने गिरफ्तारी के बाद दिनेश गोप को पूछताछ के लिए पहली बार 22 मई को आठ दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया था। इसके बाद 1 जून से 6 जून के दिन के 10 बजे तक पूछताछ की।
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