रांची: रांची में 23 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की आक्रोश रैली के दिन हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी के कांके रोड जाम में फांस जाने के मामले में हाईकोर्ट ने डीजीपी को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पेश करने का निर्देश दिया है. एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद एवं जस्टिस एके राय की खंडपीठ ने डीजीपी को SOP के माध्यम से बताने को कहा है कि धरना प्रदर्शन बंदी आदि के दौरान आम लोग की सुरक्षा की क्या उपाय किए जाएंगे.
कोर्ट ने मौखिक रूप में कहा की भीड़ का मूड कोई नहीं जानता इसलिए किसी खास व्यक्ति की सुरक्षा में बड़े पैमाने पर व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय प्रशासन को आम लोगों की सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा. आपको धरना प्रदर्शन की तिथि की जानकारी होती है वैसे में वैकल्पिक मार्ग का भी सहारा लिया जा सकता है. जिला प्रशासन को गुड गवर्नेंस के तहत लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जरूरत है भीड़ को पुलिस का भय हो या प्रशासन को देखना जरूरी है.