Jamshedpur: टेल्को थाना क्षेत्र के साहिल दत्ता के साथ मारपीट और अपहरण मामले में भाजमो नेता शैलेश करुआ, अभिषेक सिंह, विवेक शर्मा और सौरव तिवारी को आलोक ओझा की अदालत ने बरी कर दिया। बता दे की साहिल दत्ता ने भाजमो नेता समेत चार लोगो के खिलाफ 2013 में टेल्को थाना में सिकायत दर्ज कि थी. अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अधिवक्ता आर.एन.दास और दिनेश कुमार कर रहे थे।
East Singhbhum:झामुमो ने आतंकी हमले में मारे गए नागरिकों को दी श्रद्धांजलि
East Singhbhum : झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के पूर्वी सिंहभूम जिला संपर्क कार्यालय में जम्मू-कश्मीर के पलग्राम में हुए आतंकी...