Jamshedpur: कदमा भाटिया बस्ती के गोस्वामी पथ में शनिवार को नाबालिक आदिवासी लड़की एवं उसकी मां की डंडे से पिटाई करने के आरोपी मंगल अखाड़ा संचालक और निकासित आजसू नेता बृजेश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह को अदालत ने पीआर बॉन्ड पर छोड़ने का आदेश दिया है. उसे बुधवार को कोर्ट पेश किया गया उनके अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को बिना नोटिस के गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उनके मामले में 41A का नोटिस अनिवार्य था.
अधिवक्ता ने कहा कदमा थाना ने राजनीतिक दबाव में एक पक्षीय कार्रवाई की पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया, 41A के नोटिस की प्रक्रिया को नजर अंदाज किया न्यायालय ने इस पर कड़ी प्रक्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कदमा थाना को फटकार लगाई है, और पुलिस की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी साथी अदालत ने कदमा थाना को निर्देश दिया है वे दबाव मुक्त होकर निष्पक्ष अनुसंधान करें बता दें की मां और बेटी की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद कदमा थाना में एससी एसटी एक्ट के तहत किस दायर किया गया था.