West Singhbhum: पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ डोडा एवं पोस्ता के तस्करी करने के मामले में आज न्यायालय ने दो आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनायी हैं, साथ ही 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया हैं. जानकारी के अनुसार चक्रधरपुर थाना अंतर्गत केरा गांव निवासी शिवशंकर साहु के पुत्र गणेश चन्द्र साहु, कराईकेला थाना क्षेत्र के रांगरिंग गांव निवासी स्व०- लक्ष्मीकान्त प्रधान के पुत्र मानस प्रधान ने 30 फरवरी 2022 को पिकअप वाहन JH- 05CW-1552 से अवैध मादक पदार्थ (डोडा एवं पोस्ता) लेकर चक्रधरपुर की तरफ से बदंगांव की तरफ जा रहे थे।
वाहन चेकिंग के दौरान संदेह होने पर पुलिस कर्मियों द्वारा गाड़ी को रोक कर विधिवत तलाशी लिया गया तथा तलाशी के दौरान गाड़ी में बोरे में भरा हुआ अवैध मादक पदार्थ डोडा एवं पोस्ता बरामद हुआ।बाद में पुलिस ने खरीद बिक्री करने एवं वैध कागजात के बिना परिवहन करने के आरोप में मामला दर्ज किया था।
Football Federation: कमलेश गिरि बने झारखण्ड राज्य महिला फुटबाल फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष
Jamshedpur: कमलेश गिरि को झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बनाया है. इसके तहत कमलेश गिरि ने अपने प्रदेश कमिटी का गठन करते...