Jamshedpur: शहर के बहुचर्चित उपेंद्र सिंह की हत्या मामले में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय के न्यायालय में बचाव और अभियोजन पक्ष की बहस पूरी हो गई थी। आज 5 अगस्त को फैसला आने वाला था। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया जिसमें कोर्ट ने गैंगस्टर अखिलेश सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
2016 को हुई थी वारदात
30 नवंबर 2016 को जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय के बार एसोसिएशन भवन के दूसरे तल्ले पर अपराधियों ने बागबेड़ा निवासी झामुमो नेता सह ट्रांसपोर्टर उपेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई थी।
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