झारखंड में स्वास्थ्य विभाग ने एक ही जिले में नौ वर्षों से अधिक समय तक पदस्थापित चिकित्सकों/दंत चिकित्सकों का तबादला करने का निर्णय लिया है। इसके तहत रिम्स रांची, एमजीएमसीएच जमशेदपुर, एसएनएमएमसीएच धनबाद और रिनपास रांची में कार्यरत गैर शैक्षणिक संवर्ग के चिकित्सकों का भी तबादला होगा। अपर सचिव ने स्पष्ट कहा है कि नौ वर्षों से अधिक समय कार्यरत चिकित्सकों का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के क्रम में एक प्रमाण पत्र भी देना होगा। जिसमें यह अंकित करना होगा कि उक्त निर्देश के आलोक में अर्हता पूरी करने वाला कोई भी चिकित्सक छूटा हुआ नहीं है। बाद में यदि विभाग को पता चलता है कि प्रतिवेन में चिकित्सक छूट गए हैं तो इसके लिए जवाबदेह मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने बीते एक जुलाई को भी झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर शैक्षणिक संवर्ग के चिकित्सकों के तबादले के लिए सभी सिविल सर्जनों से पूरा विवरण के साथ तबादले का विकल्प मांगा था। उसमें तबादले के लिए अर्हता निर्धारित करते हुए कहा था कि एक ही जिले में नौ साल से अधिक समय से पदस्थापित वैसे चिकित्सक जो एक ही स्थापना में तीन वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं, उनका तबादला किया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग ने अब उसे संशोधित करते हुए कहा है कि एक ही जिले में नौ वर्षों से अधिक समय से पदस्थापित सभी चिकित्सकों का तबादला होगा। इसके लिए कहा है कि पूर्व के निर्देशानुसार उपलब्ध करायी गयी सूची में जो चिकित्सक शामिल नहीं हुए हैं, उनकी सूची विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायी जाए।
स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सकों के तबादले के लिए पांच विकल्प मांगा है। जिसमें वर्तमान पदस्थापा जिले किसी भी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र का विकल्प नहीं देना है। अपर सचिव ने कहा है कि विकल्प प्राप्त करने के लिए सभी जिलों के सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अन्य सभी स्वास्थ्य केंद्रों की रिक्ति की विवरणी www.jharkhand. gov.in/health पर अपलोड कर दी गयी है। स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव जय किशोर प्रसाद ने इसके लिए रिम्स, एमजीएमसीएच, एसएनएमएमसीएच एवं रिनपास प्रबंधन को पत्र भेजा है। इसमें उन्होंने संस्थान में नौ वर्षों से अधिक समय से कार्यरत झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर शैक्षणिक संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्सकों/चिकित्सकों/दांत के डॉक्टरों की सेवा इतिहास के साथ पूरी सूची मांगी है। साथ ही पदस्थापन के लिए विकल्प भी विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है
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