Ranchi: होमगार्ड के जवानों द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सोमवार के आदेश के आलोक में सुनवाई के दौरान राज्य के डीजीपी और होमगार्ड के डीजी अदालत के समक्ष सशरीर उपस्थित हुए.
अपील में जो भी आदेश आयेगा, उसपर सरकार कार्यवाही करेगी. जिसके बाद कोर्ट ने उक्त अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई खत्म कर दी. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉ एस. एन. पाठक की अदालत में हुई.
कोर्ट के आदेश के दिन से ही देना होगा होमगार्ड जवानों को समान वेतन का लाभ
दरअसल 10 अगस्त को मुख्यमंत्री ने होम गार्ड के जवानों को पुलिसकर्मियों के समकक्ष समान कार्य का समान वेतन देने का आदेश जारी किया था. लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि जब से कोर्ट ने आदेश दिया है, उसी तारीख से होमगार्ड जवानों को पुलिस कर्मियों के समकक्ष समान कार्य का समान वेतन का लाभ देना होगा.
Ranchi: होमगार्ड के जवानों द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सोमवार के आदेश के आलोक में सुनवाई के दौरान राज्य के डीजीपी और होमगार्ड के डीजी अदालत के समक्ष सशरीर उपस्थित हुए.
अपील में जो भी आदेश आयेगा, उसपर सरकार कार्यवाही करेगी. जिसके बाद कोर्ट ने उक्त अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई खत्म कर दी. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉ एस. एन. पाठक की अदालत में हुई.
कोर्ट के आदेश के दिन से ही देना होगा होमगार्ड जवानों को समान वेतन का लाभ
दरअसल 10 अगस्त को मुख्यमंत्री ने होम गार्ड के जवानों को पुलिसकर्मियों के समकक्ष समान कार्य का समान वेतन देने का आदेश जारी किया था. लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि जब से कोर्ट ने आदेश दिया है, उसी तारीख से होमगार्ड जवानों को पुलिस कर्मियों के समकक्ष समान कार्य का समान वेतन का लाभ देना होगा.