Jharkhand: तारा शाहदेव मामले में सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है.बता दें कि मामले में आरोपी रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली, उसकी मां कौशल रानी और झारखण्ड हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद दोषी करार साबित हुए. इन तीनों दोषियों की सजा 5 अक्टूबर को निर्धारित की जाएगी.
सीबीआई ने 26 गवाह किए है पेश
अब तक सीबीआई ने इस मामले में 26 गवाह और साक्ष्य पेश किया है. वहीं आरोपी पक्ष की तरफ से 4 गवाह पेश किए गए है. इस मामले को सीबीआई ने 2015 में टेकओवर किया था. जिसके बाद सीबीआई ने जुलाई 2018 में तीनों से उपर आरोप गठित किया था. इसके बाद से तीनों लगातार ट्रायल फेस कर रहे थे.
क्या है पूरा मामला
बता दें कि नेशनल शूटर तारा शाहदेव और रंजीत सिंग कोलही की शादी 7 जुलाई 2014 को हुई थी. शादी के बाद उसे पता चला कि रंजीत सिंह कोहली पहले ही अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म कबूल कर चुका था और उसने अपना नाम रकीबुल हसन रख लिया था. पुलिस में दर्ज कराए मामले में तारा शाहदेव ने बताया था कि शादी के रंजीत उर्फ रकीबुल उस पर इस्लाम धर्म कबूलने का दबाव बना रहा था. जब उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उसकी पिटाई की जाती थी औऱ कुत्ते से कटवाया गया था. साथ ही उसने बताया था कि कई दिनों तक उसे खाने भी नहीं दिया जाता था. इस पूर प्रकरण मे उसके साथ उसकी मां भी उसके साथ मानसिक औऱ शारीरिक रूप से दबाव बनाती थी. लेकिन डेढ़ महीने की प्रताड़ना के बाद 17 अगस्त 2014 को तारा ने अपने भाई को इस घटना की जानकारी दी. इसके बाद तारा को मुक्त कराया गया. तब जाकार मामला सभी के सामने आया औऱ तारा ने यौन उत्पीड़न, जबरन धर्म परिवर्तन कराने समेत कई गंभीर आरोप लगाते हुए हिंदपीढ़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसके बाद से ही यह मामला कोर्ट में चल रहा है.