Jharkhand: 06 मार्च 2019 को पैसों के लेनदेन के विवाद में अशोक नगर स्थित न्यूज चैनल के दफ्तर में दोनों भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना को लेकर प्रीति अग्रवाल ने अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अदालत ने तीनों आरोपियों को हत्या करने, लाश छुपाने, आर्म्स एक्ट व आपराधिक साजिश करने में दोषी ठहराया है। जबकि रविशंकर लाल को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। बता दें कि घटना को अंजाम देने के बाद लोकेश भाग गया था। फरारी के दौरान उसने अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट तक दाखिल की, पर राहत नहीं मिली। कोविड-19 शुरू होने के 15 दिन पहले उसने नौ मार्च 2020 को अदालत में सरेंडर कर दिया, जहां से उसे जेल भेज दिया। तबसे वह जेल में बंद है।
लालपुर के 2 सगे भाइयों हेमंत और महेंद्र अग्रवाल की हत्या के मामले में अपर न्यायायुक्त विशाल चौधरी की अदालत ने चैनल संचालक लोकेश चौधरी समेत तीन को दोषी करार दिया। लोकेश इस कांड का मुख्य अभियुक्त है। अदालत सजा के बिंदु पर 30 जून को सुनवाई करेगी। अन्य दो लोग जो दोषी करार दिए गए हैं उनमें सुनील कुमार उर्फ सुनील सिंह और धर्मेंद्र कुमार तिवारी शामिल हैं।
सजा के बिंदु पर अदालत में 30 जून को सुनवाई होगी। 6 मार्च 2019 को दोनों भाइयों की हत्या कर दी गई थी। इस दोहरे हत्याकांड से पूरे राजधानी में सनसनी फैल गई थी। 4 साल तक चली जांच और सुनवाई के बाद आखिरकार कोर्ट ने आरोपियों को दोषी ठहरा दिया है।
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